वेबसाइट: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी)
एनएमडीएफसी के बारे में
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) का निगमीकरण 30 सितम्बर, 1994 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा -8) लाभ निरपेक्ष कंपनी के रूप में किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम 1992 में परिभाषित अल्पसंख्यकों के विकास के लिए यह निगम राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था के रूप में कार्यरत है।
एनएमडीएफसी का मुख्य अधिदेश अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार / आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती दर पर ऋण प्रदान करना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम 1992 के अनुसार, अधिसूचित अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी हैं। बाद में, जनवरी 2014 में जैन समुदाय को भी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की सूची में शामिल कर दिया गया। एनएमडीएफसी के ऋण कार्यक्रमों के तहत कारीगरों और महिलाओं को तरजीह दी जाती है।