वेबसाइट: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। पाँच धार्मिक समुदाय, अर्थात, मुस्लिम, ईसाई, सिख बौद्ध, और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। तत्पश्चात, 27 जनवरी, 2014 को केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली का गठन किया और राज्य सरकार ने अपने –अपने राज्य की राजधानियों में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन किया। इन संगठनों की स्थापना भारत के संविधान में प्रदान की गयी तथा संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानून के अनुसार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए की गयी है।
अल्पसंख्यक समुदाय के पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायतों के निवारण हेतु संबन्धित राज्य अल्पसंख्यक समुदायों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, सभी उपाय समाप्त होने के पश्चात, वे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को अपना अभ्यावेदन भेज सकते हैं आप हमारे टोल फ्री नं. 1800-1100-88 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की किसी भी योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, हेल्पलाइन नंबर 1800-11-20-01 पर कॉल करें।